Begin typing your search above and press return to search.
राजस्थान

राजस्थान हॉर्स ट्रेडिंग केस : जिस धारा के कारण बढ़ी थी तल्खी वह हटाई गई, अब ACB करेगी जांच

Janjwar Desk
4 Aug 2020 6:53 PM IST
राजस्थान हॉर्स ट्रेडिंग केस : जिस धारा के कारण बढ़ी थी तल्खी वह हटाई गई, अब ACB करेगी जांच
x
माना जाता है कि पायलट और उनके गुट के विधायकों को राजद्रोह की धारा वाली नोटिस दिए जाने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच तल्खी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस धारा 124ए को हटा लिया गया है।

जयपुर। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग केस की जांच अब ACB करेगी।SOG ने हॉर्स ट्रेडिंग केस को ACB को ट्रांसफर कर दिया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि इस केस में से राजद्रोह की धारा हटा दी गई है।

माना जा रहा था कि राजद्रोह की धारा वाली नोटिस मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद और गहरा गया था। अब इस धारा को हटाते हुए केस को ही ACB को ट्रांसफर कर दिया गया है।

पायलट और उनके खेमे के विधायकों को जो नोटिस दी गई थी, उसमें धारा 120बी और 124ए भी लगाई गयी थी। 124ए की यह धारा राजद्रोह के तहत मानी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

आज राजस्थान उच्च न्यायालय में SOG की FIR दर्ज करने के अनुरोध को लेकर दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह याचिका पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के बाद इसपर 13 अगली सुनवाई की तिथि 13 अगस्त निर्धारित कर दी गई है।

इससे पहले अशोक गहलोत गुट के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर भेज दिया गया था। वहां वे एक होटल में ठहरे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी उन्हें छोड़ने उनके साथ गए थे।

Next Story

विविध