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Supreme Court ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, 2 साल पहले हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी, सरकार की सख्ती बनी रिहाई की वजह

Janjwar Desk
9 Sep 2022 9:35 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर जताई सहमति, करीब 2 साल पहले हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी
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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर जताई सहमति, करीब 2 साल पहले हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

Siddique Kappan gets bail : मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई।

Siddique Kappan gets bail : सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ( UAPA ) के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ( Journalist Siddiqui kappan ) को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसे योगी सरकार के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ( CJI UU Lalit ) ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं?

इससे पहले शुक्रवार को सिद्दीकी ( Siddiqui Kappan ) की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ( CJI UU Lalit ) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई।

SC का योगी सरकार से सख्त सवाल - क्या कप्पन के पास से विस्फोटक बरामद हुआ था?

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ( Siddiqui Kappan ) की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई। हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंचा है।

Siddique Kappan gets bail : ये है रिहाई की वजह

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि हमने यह फैसला कुछ दस्तावेजों के आधार पर लिया है। फिलहाल, हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि जांच की प्रगति और अभियोजन द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा इसलिए कि वर्तमान में यह मामला आरोप तय होने को है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह अपीलकर्ता द्वारा हिरासत की अवधि और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत दे रहे हैं।

रिहाई के बाद 6 सप्ताह तक कप्पन दिल्ली में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को निर्देश दिया है कि वो जेल से रिहा होने के बाद पहले छह सप्ताह तक दिल्ली में रहें और प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। इस अवधि के बाद वह केरल जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जहां वे प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। इसने अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और विवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने को कहा है।

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