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राष्ट्रीय

Supreme Court News : बुलडोजर पॉलिटिक्स पर SC ने सख्त लहजे में कहा - '3 दिन में हलफनामा दाखिल करे योगी सरकार'

Janjwar Desk
16 Jun 2022 1:11 PM IST
Jahangirpuri Demolition   : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला
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Jahangirpuri Demolition : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला

Supreme Court News : जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

Supreme Court News : पैगंबर मोहम्मद ( Prophet Mohammad ) के खिलाफ भाजपा नेता नुपुर शर्मा ( Nupur Sharma ) के बयान के बाद यूपी ( UP ) सहित देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की थी। यूपी सरकार ( Yogi Government ) ने हिंसक घटनाओं में शामिल कुछ आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर ( Bulldozer politics ) वाली कार्रवाई की और कुछ के खिलाफ अभी ये कार्रवाई जारी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ( Jamiat Ulema e hind news ) ने बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।

बुलडोजर पर रोक से इनकार

जमीयत ( Jamiat Ulema e hind news ) की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई हुई। जमीयत की याचिका पर सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से सख्त लहजे में कहा कि 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल करें। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अगले हफ्ते सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।

खास समुदाय को बनाया जा रहा निशाना

गुरुवार को बुलडोजर पॉलिटिक्स ( Bulldozer politics ) के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ( Jamiat Ulema e hind news ) ने यूपी और दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने अदालत से कहा कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी नहीं किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है।

दरअसल, 10 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सहित कई शहरों में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर अमल करते हुए अधिकारियों ने कानपुर में जफर हयात हाशमी के करीबी और प्रयागराज में जावेद पंप के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही हिंसा के कई अन्य आरोपियों को भवनों को सील भी किया गया है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी पहले की तरह जारी है।


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