Uttar Pradesh News : दहेज न मिलने पर गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, घर वापस बुलाने के लिए रखी जेठ के साथ हलाला करने की शर्त
तीन तलाक के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन मसलों पर अलग संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के लखनऊ (Lucknow) से पति द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। बात दें कि लखनऊ में दहेज में पांच लाख रुपये नहीं मिलने पर गर्भवती पत्नी को तीन तलाक (Triple Talaq) देकर घर से निकाल दिया। मायके पहुंच कर पीड़िता ने मां को आपबीती बताई। जिसके बाद मां ने बेटी का घर बचाने के लिए दामाद और उसके परिवार से बात की। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने जेठ से हलाला (Halala) कराने को कहा। अब पीड़ित महिला ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
दहेज के लिए कई बार की मारपीट
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सआदतगंज निवासी महिला की शादी 16 जून 2019 को सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई। पीड़िता के अनुसा विदा होकर ससुराल पहुंचने के बाद ही उस पर पांच लाख रुपए दहेज लाने का दबाव डाला जाने लगा। ऐसा नहीं करने पर महिला को कई बार पीटा गया। इस बीच महिला का सूफियान से बेटा हुआ। 22 अप्रैल 2022 को परिवार के दबाव में सुफियान ने पत्नी को एक साथ तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।
समझौते के लिए हामी भरकर बाद में मुकरे
पीड़िता के अनुसार उसके पिता की मौत हो चुकी है। परिवार में केवल मां है। तीन तलाक दिए जाने के बाद वह मायके पहुंची। पीड़िता की मां ने महबूब अली से बहू को वापस घर में लेने के लिए कहा, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पीड़िता ने सआदतगंज थाने में शिकायत की। तब ससुराल पक्ष ने समझौते की बात कहते हुए महिला को घर में वापस लाने के लिए हामी भर दी लेकिन बाद में मुकर गए।
जेठ के साथ हलाला करने की रखी शर्त
आरोप है कि ससुराल वालों ने जेठ से साथ हलाला करने की शर्त रखी थी। पीड़ित महिला ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर के अनुसार सूफियान, उसके पिता महबूब, भाई गुफरान समेत परिवार की दो महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रतापड़ना, मारपीट, धमकी देने, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।