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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में
सपा नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने अदालत का फैसला आने के बाद खुद को बातया निर्दोष।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को एक विशेष अदालत ने बेनामी संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय ;ईडीद्ध की हिरासत में भेज दिया है। उनकी ईडी की हिरासत आज गुरुवार 11 फरवरी से शुरू हो रही है।
प्रजापति को इस साल जनवरी में ईडी ने एक ताजा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की सतर्कता प्राथमिकी का विश्लेषण करने के बाद उनके खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
ईडी ने अदालत से गायत्री प्रजापति की कम से कम 10 दिन की हिरासत मांगी थी, ताकि यह 20.90 करोड़ रुपये की 59 अचल संपत्तियों और फंड के बारे में अच्छे से ब्यौरा जुटा सके, जो कथित रूप से पूर्व मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध खनन और अन्य तरीकों से जुटाए गए थे।
इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर 15 मार्च, 2017 को जेल भेज दिया गया था और तब से न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने पिछले साल दिसंबर में उनके परिसरों और लखनऊए कानपुर और अमेठी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा था।
ईडी 2012-2016 के बीच फतेहपुर जिले में रेत खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है।
इस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि प्रजापति ने अन्य सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से ई-टेंडरिंग की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खनन पट्टों का नवीनीकरण किया और इस तरह जिले में अवैध खनन को बढ़ावा दिया था।
गायत्री प्रजापति बलात्कार के एक मामले में पहले से ही जेल में है ।