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उत्तर प्रदेश

Gyanvapi Masjid Dispute : कौन हैं बनारस कोर्ट के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा जो 2 बजे करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सुनवाई?

Janjwar Desk
23 May 2022 6:23 AM GMT
Gyanvapi Masjid Dispute : कौन हैं बनारस कोर्ट के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा जो 2 बजे करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सुनवाई?
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Gyanvapi Masjid Dispute : जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेशा ने निर्देश दिया है कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे।

Gyanvapi Masjid Dispute : उत्तर प्रदेश के बनारस जिला स्थित ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi Masjid ) विवाद मामले पर सोमवार दोपहर दो बजे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ( Banaras district Court judge Ajay Krishna Vishwesha ) सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस जिला जल को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया है कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे। साथ ही जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

वहीं, लोग यह जानना चाहते हैं जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेशा ( District Judge Ajay Krishna Vishwesha ) कौन हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने इस मामले की सुनवाई को लेकर जिला जज में ही भरोसा क्यों जताया है।

अजय कृष्णा विश्वेशा ( District Judge Ajay Krishna Vishwesha ) बनारस में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं। सात जनवरी 1964 को जन्मे डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहता है। उन्होंने जून 1990 में मुंसिफ कोर्ट, कोटद्वार (पौड़ी-गढ़वाल) से अपने करियर की शुरुआत की थी।

न्यायिक पेशे में अजय कृष्णा का लंबा अनुभव रहा है। वे तकरीबन 30 जगह अलग-अलग न्यायिक पदों पर रहे हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। वाराणसी से पहले अजय कृष्णा बुलंदशहर जिले के डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। स्पेशल ऑफिसर विजिलेंस इलाहाबाद हाईकोर्ट रह चुके हैं। वे 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो जाएंगे। अजय कृष्णा ने 1981 में बीएससी करने के बाद 1984 में एलएलबी और 1986 में एलएलएम किया।

विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता वर्शिप एक्ट

इस बीच वाराणसी कोर्ट ( Varanasi District court ) में इस मसले पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया है ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है।

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