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राजनीति

Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 6 अगस्त को होगी वोटिंग, उसी दिन जारी होंगे परिणाम

Janjwar Desk
29 Jun 2022 1:01 PM GMT
Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 6 अगस्त को होगी वोटिंग, उसी दिन जारी होंगे परिणाम
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Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 6 अगस्त को होगी वोटिंग, उसी दिन जारी होंगे परिणाम

Vice President Election 2022 : वाइस प्रेसिडेंट (Vice President Election 2022) के लिए 6 अगस्त 2022 को चुनाव कराया जाएगा अगर किसी का निर्विरोध नहीं हुआ तो उसी दिन मतदान के बाद वोटों की गिनती कराइ जाएगी...

Vice President Election 2022 : राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) की तैयारियां तेज होने के बीच उप राष्ट्रपति (Vice President Election 2022) के चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट (Vice President Election 2022) के लिए 6 अगस्त 2022 को चुनाव कराया जाएगा। अगर किसी का निर्विरोध नहीं हुआ तो उसी दिन मतदान के बाद वोटों की गिनती कराइ जाएगी। बता दें कि उप राष्ट्रपति पद के लिए लोक सभा और राज्य सभा के सांसद वोट डालते हैं। इससे पहले, भारत के अगले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने महिला आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है जबकि विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए साझा प्रत्याशी के तौर पर यशवंत सिन्हा को नामांकित किया है। दोनों प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं।

देश में 16वें उप राष्ट्रपति का चुनाव

बता दें कि यह चुनाव देश के 16वें उप राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उप राष्ट्रपति पद पर वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उप राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले इस पद के लिए निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। आज बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया।

ऐसे होती है उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग

वोटों की मार्किंग के लिए चुनाव आयोग विशिष्ट पेन उपलब्ध कराता है। यह पेन पोलिंग स्टेशन पर अधिकृत निर्वाचन अधइकारी द्वारा सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है, जब बैलेट पेपर उसे मिलता है। सदस्य को उसी पेन से बैलेट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे मार्क करना होता है अगर किसी अन्य पेन का इस्तेमाल किया जाता है तो वह वोट अवैध माना जाता है। यह मतदान संसद भाव के भीतर कराया जाता है।

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