'गौतम गंभीर फाउंडेशन' फैबीफ्लू की अनाधिकृत तरीके से जमाखोरी-वितरण करने का पाया गया दोषी, ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली HC को बताया

25 मई को दिल्ली हाइकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की कमी के बीच नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई दवाओं के मामले की जांच करे....

Update: 2021-06-03 09:35 GMT

जनज्वार डेस्क। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि 'गौतम गंभीर फाउंडेशन' को कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैबीफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है।

ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि फाउंडेशन, दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। ड्रग कंट्रोलर ने अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है।

कोर्ट ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित की है।

25 मई को दिल्ली हाइकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की कमी के बीच नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई दवाओं के मामले की जांच करे।

कोर्ट ने कहा था कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवाएं बांट रहे थे लेकिन उनकी इस भावना ने अनजाने में ही 'अपकार' किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर को इसी तरह की जांच 'आप' विधायक प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार द्वारा ऑक्सीजन खरीदने और जमा करने के आरोपों के मामले में जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

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