100 Crores Extortion Scam: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तगड़ा झटका, स्पेशल कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज, जेल में होगी दिवाली
100 Crores Extortion Scam: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मुंबई (Mumbai) की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से एक बार फिर बड़ा झटका मिला है। एनसीपी नेता (NCP Leader) नेता को 100 करोड़ रुपये के घूसकांड में कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।
100 Crores Extortion Scam: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मुंबई (Mumbai) की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से एक बार फिर बड़ा झटका मिला है। एनसीपी नेता (NCP Leader) नेता को 100 करोड़ रुपये के घूसकांड में कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।
अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले की बीबीआई जांच कर रही है। उनके खिलाफ अप्रैल 2021 में जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया था। ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई हाईकोर्ट में 4 अक्टूबर को जमानत दिए। तुरंत बाद देशमुख ने इस मामले में राहत मांगी थी।
इससे पहले स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने जमानत याचिका पर दलीलों पर सुनवाई पूरी की और आदेश को रिजर्व कर दिया। एनसीपी नेता को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में जेल की सजा काट रहे हैं।
उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि मार्च 2021 में मुंबई पुलिस के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महा विकास अघाड़ी सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया।