Actress Bhavana Case : मलयालम फिल्म अभिनेत्री के यौन शोषण मामले में अभिनेता दिलीप को हाईकोर्ट से राहत नहीं
Actress Bhavana Case : केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की जज जस्टिस कौसर एदापगाथ ने जांच एजेंसी को मामले की जांच आगामी 15 अप्रैल तक पूरा करने की हिदायत दी है....
Actress Bhavana Case : मलयालम फिल्म अभिनेत्री के 2017 के अपहरण और यौन शोषण (Sexual Exploitation Case) के मामले में मलयालम फिल्मों के अभिनेता दिलीप को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।मामले में पुलिस को कोर्ट की तरफ से जांच जारी रखने की हिदायत दी गयी है।
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) की सिंगल बेंच की जज जस्टिस कौसर एदापगाथ ने जांच एजेंसी को मामले की जांच आगामी 15 अप्रैल तक पूरा करने की हिदायत दी है।इससे पूर्व केरल हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण से जुड़े 2017 के मामले में मंगलवार को अभिनेता दिलीप की ओर से दाखिल अपील को खारिज कर दिया था।
अपील में अभिनेता की ओर से गुहार लगायी गयी थी कि इस मामले में उनके खिलाफ जांच पर रोक लगायी जाए।ज्ञात हो कि यह मामला 2017 में मलयालम फिल्म अभिनेत्री भावना (Actress Bhavana) के अपहरण और यौन शोषण से जुड़ा है, जिसमें अभिनेता दिलीप को भी आरोपी बनाया गया था।
केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की जज जस्टिस कौसर एदापगाथ ने जांच एजेंसी को मामले की जांच आगामी 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा कर लेने की करने की हिदायत दी है।ज्ञात हो कि अभिनेत्री भावना के अपहरण और यौन शोषण से जुड़े इस सनसनीखेज मामले का ट्रायल कोच्चि की एक स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।
इस मामले में इसी साल अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अभिनेता दिलीप के दोस्त निर्देशक बालचंद्रकुमार के खुलासे के बाद दिलीप के खिलाफ कुछ सबूत सामने आने पर उनके खिलाफ और जांच करने की मांग की गयी थी।निर्देशक बालचंद्रकुमार भी अपहरण और यौनशोषण के इस मामले में आठवें आरोपी हैं।
निर्देशक बालचंद्र ने अभिनेता दिलीप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यौन शोषण का वीडियो फुटेज अपने घर पर देखा था।उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता दिलीप और मामले के मुख्य आरोपी सुनील कुमार उर्फ पल्सर सुनी के बीच गहरी दोस्ती है।उन्हें घटना से जुड़े वीडियो फुटेज उनके जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उपलब्ध कराए गए थे।इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दिया था कि वह इस मामले की जांच करें कि क्या आरोपी में से किसी ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किए जाने से पहले ही देख लिया था।
मामले में अभिनेता दिलीप की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गयी थी कि इस मामले में की अंतिम जांच रिपोर्ट नवंबर 2017 में ही फाइल कर दी गयी थी जबकि जनवरी 2020 में नए आरोप लगाए गए हैं।ऐसे में उसी मामले की दोबारा जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आगे जांच की आड़ में पुलिस द्वारा उन्हें एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से प्रताड़ित किया जाएगा।