किसान आंदोलन के बीच LG ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बनाया और ताकतवर, किसी को भी रख सकेंगे हिरासत में

रासुका के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है....

Update: 2021-07-24 08:14 GMT

जनज्वार डेस्क। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और ताकतवर बना दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है।

हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। बता दें कि उपराज्यपाल की ओर से यह नोटिफिकेशन ऐसे समय में जारी किया गया है जब 200 किसान नए कृषि कानूनों को लेकर जंतर-मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक रासुका के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।

उपराज्यपाल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा।

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