Gyanvapi Masjid News: जानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी, सर्वे का कर रहे विरोध

Gyanvapi Masjid News: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा करें और नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं।

Update: 2022-05-17 16:16 GMT

Gyanvapi Masjid News: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा करें और नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं। इसी मामले को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गैरकानूनी है और मैं ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध करता हूं।

लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कहा कि कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही। सर्वे हुआ तो कहा कि बाबा मिल गए, एक पक्ष दावा कर रहा है, दूसरे पक्ष की आप सुन नहीं रहे हैं। पीसी में कहा कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये फैसला पूरी तरह गलत है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। इन्होंने एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है। मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट को 1991 एक्ट को ध्यान में रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पूरी तरह से स्टे लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए, लेकिन डीएम तुरंत शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित करें। वहीं इसके साथ ही यूपी सरकार और याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई 19 मई मुकर्रर की है।

1991 एक्ट का उल्लंघन

ओवैसी ने कहा कि 1991 का एक्ट ये कहता है कि किसी भी मजहबी जगह का जो 15 अगस्त 1947 को थी उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता है। आज कोर्ट द्वारा दिया गया यह ऑर्डर 1991 एक्ट का उल्लंघन करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सर्वे कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट नहीं देता। इस मामले में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने फैसला सुनाया गया है।

ओवैसी ने कहा कि इस मामले में कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लोअर कोर्ट को इतनी जल्दीबाजी में फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद मामले में देखा है कि क्या हुआ। हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं।

ये है मामला

दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Case) में वाराणसी कोर्ट ने 17 मई तक मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सोमवार यानी आज इस सर्वे का आखिरी दिन था। जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बातचीत में बताया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, जिसकी सुरक्षा लेने वह सिविल कोर्ट जाएंगे। वहीं, हिंदू पक्ष के एक और वकील का दावा है कि कुएं का पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ है। 

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