Azam Khan Bail News : आजम खान की जमानत टालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- "ये न्याय का माखौल उड़ाना है"

Azam Khan Bail News : सर्वोच्च अदालत ने इस मामले (Azam Khan Bail News) में कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इस मामले में दखल देंगे...

Update: 2022-05-06 11:41 GMT

Azam Khan Bail News : आजम खान की जमानत टालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ये न्याय का माखौल उड़ाना

Azam Khan Bail News : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान (Azam Khan) के एक मामले (Azam Khan Bail News) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत (Azam Khan Bail News) मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि 137 दिन बाद भी फैसला ​आखिर क्यों नहीं लिया जा सका है। सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इस मामले (Azam Khan Bail News) में कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इस मामले में दखल देंगे। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। आपको बता दें कि आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल (Sitapur Prison) में बंद हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव (Justice L Nageshwar Rao) और जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत देने में हो रही देरी न्याय का माखौल उड़ाना है।

कल भी नहीं हो सका था इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला

आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका (Azam Khan Bail News) पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

पिछले साल 4 दिसंबर से फैसला है सुरक्षित

दरअसल रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का सपा नेता पर आरोप है। इस मामले में जमानत (Azam Khan Bail News) पर 4 दिसम्‍बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका (Azam Khan Bail News) पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है. इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई की तारीख तय की थी लेकिन आज इस मामले में सुनवाई हो सकी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत पर सवाल उठाए और मामले में हस्ताक्षेप करने की बात कही।

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