अर्णब की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की उम्मीद

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलील में, गोस्वामी के वकील ने आत्महत्या का आरोप लगाते हुए अलीबाग में आत्महत्या मामले की एफआईआर की जांच पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की और अंतरिम जमानत की मांग की.....

Update: 2020-11-06 02:30 GMT

मुंबई। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें 18 नवंबर तक की 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। अर्णब गोस्वामी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले में दोनों पक्षों को सुनेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने की बात कही।

न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसने अर्नब को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत शुक्रवार को भी अपने पिता और दादी कुमुद की दोहरी आत्महत्या की शिकायत के संबंध में रायगढ़ पुलिस द्वारा दायर ए-सारांश रिपोर्ट के पुनर्निवेश की मांग करते हुए अक्षत और अन्वय की बेटी अदन्या नाइक की याचिका पर सुनवाई करेगी। 5 मई 2018 को नाइक।

गोस्वामी को बुधवार सुबह मुंबई और रायगढ़ पुलिस टीमों द्वारा एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया और दोहरे आत्महत्या मामले के सिलसिले में अलीबाग ले जाया गया।

मैराथन सुनवाई के बाद, अलीबाग कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनैना एस पिंगले ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और 18 नवंबर तक गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलील में, गोस्वामी के वकील ने आत्महत्या का आरोप लगाते हुए अलीबाग में आत्महत्या मामले की एफआईआर की जांच पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की और अंतरिम जमानत की मांग की।

बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को ही अर्नब को 2018 के एक आत्महत्या मामले में सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जिस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी की गई है, वह साल 2018 का मामला है, जब इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने मई 2018 में अलीबाग में आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अन्वय नाइक और अक्षता नाइक की बेटी अदन्या नाइक की ओर से पांच मई 2018 को उनके पिता और दादी की आत्महत्या के मामले में रायगढ़ पुलिस द्वारा दायर ए-समरी रिपोर्ट के संबंध में फिर से जांच शुरू करने के लिए दायर की गई याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी।

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