Business News : ई श्रम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराने से मिलेगा 2 लाख तक का एक्सिडेंटल इंश्योरेंस, जानिए पूरा मामला
Business News : मोदी सरकार द्वारा कुछ समय पहले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गयी थी। इस पोर्टल पर सिर्फ चार सप्ताह के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था....
Business News जनज्वार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) एक सरकारी एक्सिडेंटल पॉलिसी ( Personal Accident Insurance Scheme) है। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर पहले साल के लिए एक्सिडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम लेबर मिनिस्ट्री जमा करता है।
यह पॉलिसी (Policy) एक साल के एक्सिडेंटल डेथ (Accidental death) और किसी भी हादसे में अपंगुता का ध्यान रखती है। इस स्कीम (Scheme) की खास बात यह है कि यह हर साल रिन्यू होती है। इस स्कीम द्वारा 3 तरह के फायदे दिए जाते है। जैसे हादसे के चलते किसी की मौत हो जाना, पहला फायदा यह है कि किसी बीमार व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि अगर किसी व्यक्ति की हादसे में हाथ - पैर या आँख चली जाती है तो उसे 2 लाख रूपये का फायदा मिलेगा। वही अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ एक आंख व एक पैर ही जाता है तो उसे सिर्फ 1 लाख रुपए का ही लाभ मिलेगा।
सालाना प्रीमियम 12 रुपए
इस स्कीम का सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए है। यह स्कीम हर साल ऑटो रिन्यू हो जाती है या फिर इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए काम से कम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 70 साल है। अगर किसी के पास कई बैंक अकाउंट हैं तो वह किसी एक बैंक के एक अकाउंट से इस स्कीम का फायदा उठा सकता है।
पूरे देश में 38 करोड़ कामगार
अलग-अलग सरकारी डेटा के मुताबिक ज्ञात हुआ है कि पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगार हैं। सरकार इन सभी कामगारों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहती है साथ ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले मजदूरों का डेटाबेस अपने पास रखना चाहती है। सरकार ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री रखा है। इसका रजिस्ट्रेशन कामगार किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कर सकते है। इसके अलावा इसके रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के रिजनल ऑफिस में जाकर भी किए जा सकते है।
हर कोई भी करा सकता है रजिस्ट्रेशन
असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) का कोई भी कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इनकम के आधार पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को इनकम टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
इस वेबसाइट पर जाकर कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो eshram.gov.in इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। यहां बैंक अकाउंट डिटेल समेत कई तरह की जानकारी शेयर की जाती है। सरकार का मकसद है कि रजिस्ट्रेशन होने पर किसी भी जरूरत के समय सरकार डायरेक्ट बेनिफिटिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए उचित लोगों को सही समय पर लाभ पहुंचा सकती है।
एक्सपर्ट का क्या है कहना
एक्सपर्ट का कहना है कि क्या अनपढ़ या बिना पढ़े - लिखें लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा या अधिकारीयों के दफ्तर में बार बार चक्कर लगाकर कामगारों को इंश्योरेंस का लाभ आसानी से मिल जायेगा।
सवाल क्या रजिस्ट्रेशन करने मात्र से मिल जायेगा लाभ ?
अब सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रेशन करने मात्र से ही सभी को रोजगार मिल जायेगा? क्या अब उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है? अभी तक इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिल चुका है। ऐसेही न जाने सरकार द्वारा कितनी योजना हर साल आती है। क्या वह जमीनी स्तर पर काम करती है।