Case Registered Against Raj Thackeray : राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दिया था अल्टीमेटम

Case registered against Raj Thackeray : मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दे डाली थी...

Update: 2022-04-13 09:42 GMT

Case registered against Raj Thackeray : मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, दो अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई

Case registered against Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ महाराष्ट्र के गृह विभाग ने आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ नौपडा पुलिस स्टेशन (Naupada Police Station) में केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे के खिलाव अविनाश जाधव और रविंद्र मोरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 

बता दें कि मंगलवार 12 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ठाणे में आयोजित एक रैली के दौरान राज्य सरकार से तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा था। ठाकरे ने मनसे समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। 

लाउडस्पीकर न हटाए तो आगे की कार्रवाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं

ठाकरे ने कहा था कि अगर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की और सभी लाउडस्पीकर को नहीं हटाया तो फिर उन्हें या उनकी पार्टी को आगे की कार्रवाई के लिए जम्मेदार नहीं ठहराया जाए।

इस महीने की शुरुआत में मनसे प्रमुख ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकरों को हटा देना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी देनी चाहिए। ठाकरे के इस बयान के बाद से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जगह-जगह लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजा रहे हैं।   

संजय राउत ने साधा था निशाना

वहीं राज ठाकरे के बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी उन पर हमला बोला था। राउत ने कहा था कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए। राउत ने आगे कहा था कि भाजपा जब खुद का सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउडस्पीकर को आगे कर दिया है। ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने केबाद राज ठाकरे का भोपू शुरू हो गया। 

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