नए IT नियमों को मानने की डेडलाइन आज खत्म, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप की बढ़ीं मुश्किलें

नए नियम के अनुसार भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की शिकायत सुनने और निवारण के लिए कम से कम 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा....

Update: 2021-05-25 17:46 GMT

नये आईटी नियम बढ़ायेंग सोशल मीडिया की मुश्किलें 

जनज्वार। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 आईटी नियमों का नोटिफिकेशन जारी कोय था। इन नियमों के लिए सरकार ने तीन महीने का वक्त दिया था। इसकी डेडलाइन आज 25 मई को समाप्त हो गयी है। इसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प की मुसीबतें भी बढ़ गयी हैं।

इन प्लेटफॉर्म्स ने अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है। साथ ही इन प्लैटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन कंपनियों के खिलाफ सरकार क्रिमिनल ऐक्शन भी ले सकती है।

इंटरमीडियरी होने के कारण अब तक इन प्लैटफॉर्म्स को भारत के कानून के तहत संरक्षण मिला था और इसी कारण इन साइट्स पर पोस्ट किए गए गैरकानूनी और आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाता था।

नए नियम के अनुसार भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को यूजर्स की शिकायत सुनने और निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। नए नियम लागू होने के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए किसी भी कॉन्टेंट से अगर किसी यूजर को आपत्ति है, तो वह इसकी शिकायत कर सकेंगे।

नए नियम के मुताबिक अब इन प्लैटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मेसेज के ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। हालांकि, इस नियम की सिविल सोसायटी और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आलोचना की थी। इनका कहना है कि यह लोगों की प्रिवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रभावित करने के साथ ही एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को भी नुकसान पहुंचाएगा।

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