Delhi HC : जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर शाहरुख अली को अदालत का आदेश, पशु देखभाल केंद्र में करें मुफ्त सेवा
Delhi HC : अदालत ने कहासजा के निलंबन की शर्त के उल्लंघन के प्रायश्चित करने के लिए हम अपीलकर्ता को संजय गांधी पशुदेखभाल केंद्र राजा गार्डन में सेवा प्रदान करने का निर्देश देते हैं....
Delhi HC : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यक्ति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर राजा गार्डन स्थित संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र (Sanjay Gandhi Animal Care Centre) में तीन सप्ताह के लिए नि:शुल्क सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने आरोपी को दिल्ली से बाहर यात्रा करने पर यह निर्देश दिया है।
अदालत ने आरोपी शाहरुख अली (Shahrukh Ali) को संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त में सेवा करने का निर्देश दिया है। शाहरुख अली जिसे 28 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा नियमित रुप से सजा का निलंबन दिया गया था उसने जमानत देने के लिए लगाई गई शर्तों में से एक का उल्लंघन किया है, यानि उसने दिल्ली से बाहर यात्रा की है। इस शर्त का उल्लंघन करते हुए सजा के निलंबन पर वह दिल्ली के राजधानी क्षेत्र वह नहीं छोड़ेगा।
अदालत ने पाया कि आरोपी ने दिल्ली से बाहर यात्रा करने में जमानत की शर्तों में से एक का उल्लंघन किया है, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने रामपुर की यात्रा की लेकिन उसके लिए उसने एक उचित कारण भी पेश किया था। इसके अलावा अली ने सजा के निलंबन की अन्य सभी शर्तों का पालन किया है और कोई अपराध नहीं किया है। अदालत ने कहा कि वह अपीलकर्ता की जमानत रद्ध करने का इच्छुक नहीं है।
अदालत ने कहा, हालांकि सजा के निलंबन की शर्त के उल्लंघन के प्रायश्चित करने के लिए हम अपीलकर्ता को संजय गांधी पशुदेखभाल केंद्र, राजा गार्डन में सेवा प्रदान करने का निर्देश देते हैं। 6 दिसंबर 2021 से शुरु होने वाले तीन सप्ताह के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 1-4 बजे के बीच पशु देखभाल केंद्र के प्रमुख द्वारा उन्हें जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, उन्हें पूरा करना होगा।
अदालत ने संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र के प्रमुख को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को उक्त अवधि के दौरान उचित समझे जाने वाले कार्य सौंपें और अपीलकर्ता द्वारा इस आदेश के अनुपालन का संकेत देते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और मामले को 7 फरवरी 2022 के लिए सूचीबद्ध किया है।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता शाहरुख अली जो व्यक्तिगत रुप से अदालत में मौजूद था उसने अब से सजा के निलंबन की सभी शर्तों का ईमानदारी से और बिना किसी आपत्ति के पालन किया। अंडरटेकिंग स्वीकार की जाती है।
वहीं अली ने रामपुर की यात्रा करने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसने अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित धार्मिक स्थल में जाने के लिए ऐसा किया था, जो चाहती थी बेटा जमानत पर रिहा होने पर वहां जाकर पूजा करे। जहां तक शिमला की यात्रा करने के आरोप का संबंध है, अपीलकर्ता ने इसका खंडन करते हुए कहा कि शिकायतर्ता द्वारा इस आशय की फाइल की गई तस्वीरें पुरानी हैं।