कोरोना संकट में सेंट्रल विस्टा का काम रुकेगा या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगी फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए....

Update: 2021-05-30 14:54 GMT

(याचिका में दलील दी गई थी की कोरोना महामारी के दौरान एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है)

जनज्वार डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय की वाद सूची शनिवार 29 मई को सामने आई।

कोर्ट ने अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी की कोरोना महामारी के दौरान एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर की थी।

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उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जनहित बहुत ही सिलेक्टिव है। मेहता ने कहा कि थी उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों की कोई परवाह नहीं है, जो शायद इससे 2 किलोमीटर दूरी पर ही चल रहे हैं।

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