Delhi : साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में मिली जमानत

Delhi News : दिल्ली की साकेत कोर्ट ( Saket Court ) ने भड़काऊ भाषण मामले में शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) को जमानत दी।

Update: 2022-09-30 07:39 GMT

Delhi : साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी बड़ी रहात, भड़काऊ भाषण मामले में मिली जमानत

Delhi News : दिल्ली की साकेत कोर्ट ( Saket Court ) ने शुक्रवार को शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) को बड़ी राहत दी है। शरजील को 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध ( anti caa-nrc protest ) के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण ( Provocative speech ) देने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में शुक्रवार को जमानत ( bail ) दे दी। 

साकेत कोर्ट से भड़काऊ भाषण के मामले में इमाम को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इमाम ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसमें आईपीसी की धारा 124 के तहत देशद्रोह का अपराध के मामले शामिल थे। 

जमानत के बावजूद अभी जेल में ही रहेंगे

इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को दिल्ली के साकेत कोर्ट से 31 माह बाद जमानत मिल गई है। हालांकि, शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) पिछले लंबित मामलों के चलते हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर में शरजील को जमानत दी है। सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत शरजील इमाम ने दिल्ली आवेदन दिया था कि वह इस एफआईआर के मामले में 31 महीने से हिरासत में हैं। इस आधार पर अदालत राहत देने के मसले पर विचार करे। 

ये हैं शरजील पर आरोप

जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) पर दिल्ली दंगों ( Delhi riots ) में कथित रुप से हाथ होने का आरोप है। जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल में थे। 

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