Fodder Scam : विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले का माना दोषी, ये है मामला

Fodder Scam : झारखंड की राजधानी रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है।

Update: 2022-02-15 06:40 GMT

Fodder Scam : झारखंड की राजधानी रांची ( Ranchi ) की विशेष सीबीआई अदालत ( Special CBI Court ) ने लालू यादव ( Lalu Yadav ) को चारा घोटाले ( Fodder Scam )के एक मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी (  Doranda Treasury Illegal withdrawal ) से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। 

झारखंड की राजधानी रांची की विशेष सीबीआई अदालत ( Special CBI Court ) ने लालू यादव ( Lalu Yadav ) को चारा घोटाले ( Fodder Scam ) के एक मामले में दोषी करार ( Lalu Yadav Convicted ) दिया है। यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है। इसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है।

बता दें कि लालू यादव ( Lalu Yadav ) को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। यह मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थीं।

चार्जशीट में नाम आने के बाद लालू को देना पड़ा था सीएम पद से इस्तीफा

Fodder Scam : सीबीआई ने चार्जशीट ( CBI Chargesheet ) में दावा किया था कि डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गई। यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया

रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सजा का ऐलान नहीं किया है। यदि लालू प्रसाद यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी। ज्यादा सजा मिलने पर उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। इस मामले में कुल 170 आरोपी थे लेकिन ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था। 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था। झारखंड में चारा घोटाले के जिन पांच मामलों में लालू यादव आरोपी बनाए गए थे, सभी में उन्हें दोषी करार दिए गए हैं। चार मामलों में कोर्ट वह पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं।

सभी 5 मामले में लालू यादव दोषी करार

चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है, जबकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच साल और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में चार-चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। चारों मामलों में लालू यादव ने जेल काटते हुए सजा का पचास प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है।

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