Gujrat News : आसाराम ने कोर्ट में किया अपने खिलाफ साजिश का दावा, रेप के आरोपों को बताया झूठा

Gujrat News : आसाराम ने अपने खिलाफ साजिश की बात कहते हुए दावा किया कि उसे फंसाया गया है, आसाराम ने यह भी बताया कि किसने और क्यों उस पर रेप के आरोप लगवाए...

Update: 2022-08-05 09:45 GMT

Gujrat News : आसाराम ने कोर्ट में किया अपने खिलाफ साजिश का दावा, रेप के आरोपों को बताया झूठा

Gujrat News : रपे केस में उम्रकैद की सजा काट रहे असुमल हरपलानी उर्फ आसाराम की अन्य केस में गांधीनगर कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई। इस दौरान आसाराम के बयान दर्ज किए गए। आसाराम ने अपने खिलाफ साजिश की बात कहते हुए दावा किया कि उसे फंसाया गया है। आसाराम ने यह भी बताया कि किसने और क्यों उस पर रेप के आरोप लगवाए। विशेष अभियोजक आरसी कोडेकर के मुताबिक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डी के सोनिक ने आरोपी से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कई सवाल जवाब किए।

आसाराम ने कोर्ट में अपने खिलाफ किया साजिश का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसाराम का बयान 175 पन्नों में दर्ज किया गया है। आज शुक्रवार को इस केस के सह - आरोपपियों से पूछताछ भी होगी, जिसमें आसरम की पत्नी, बेटी और चार करीबी सहयोगी शामिल हैं। बता दें कि आसाराम ने कहा कि उसके खिलाफ उन लोगों ने साजिश की जिन्हें कभी उसने आश्रम से निकाल दिया था। बचाव पक्ष के वकील चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि अपना पक्ष रखने का मौका मिलने पर आसाराम ने ना सिर्फ अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारा बल्कि कोर्ट को यह भी बताया कि आरोप एक साजिश का हिस्सा हैं। 12 साल पहले जिन लोगों को आश्रम से निकाल दिया गया था उन्होंने ही यह साजिश रची।

जोधपुर सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

आसाराम ने कोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर फर्जी है और पुलिस सच्चाई का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बद आसाराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब दिए। नाबालिग लड़की के यौन शोषण में दोषी पाए जाने के बाद आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा

सूरत में उसकी एक पूर्व अनुयायी ने आरोप लगाया था कि 1997 से 2006 के बीच उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। उसे भी सूरत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है।

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