Gurmeet Ram Rahim Singh : गुरमीत राम रहीम को हत्या के मामले में विशेष CBI अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Gurmeet Ram Rahim Singh : सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई।
Gurmeet Ram Rahim Singh। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (Special CBI Court) ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह (Ranjeet Singh Murder Case) की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को राम रहीम व अन्य को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला (Panchkula) जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई।
राम रहीम को रेप के मामले में साल 2017 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद पंचकूला समेत कई जगहों पर राम रहीम के समर्थकों के द्वारा हिंसा (Panchkula) देखने को मिली थी। इस हिंसा में 36 लोग मारे गए थे। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में राम रहीम के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं राम रहीम ने रोहतक जेल (Rohtak Jail) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी।
दो अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में राम रहीम 20 सालों की सजा पहले से ही काट रहा है। राम रहीम ने कोर्ट में दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था।
सीबीआई न डेरा प्रमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़ित ने उसे भगवान की तरह माना और आरोपी ने उसके खिलाफ अपराध किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अधिकतम सजा की मांग की थी।
10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सीबीआई (CBI) ने जांच की और मामले को सीबीआई की विशेष अदालत में रखा। घटना के 19 साल बीतने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले कीपूरी बहस 12 अगस्त को पूरी कर ली गई थी।
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति (Ramchandra Chatrapati) की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह रोहतक (Rohtak) की सुनारिया जेल में बंद है।