Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी सर्वे मामले पर कोर्ट का फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, 17 मई को सौंपनी होगी रिपोर्ट
Gyanvapi Mosque Row : कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा, साथ ही कोर्ट ने अजय मिश्र के साथ दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए...
Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने अपना फैसला (Court Decision On Gyanvapi Mosque Survey) सुना दिया है। बता दें कि इस मामले में तीन दिनों तक एक-एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अजय मिश्र के साथ दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कई बातें साफ की है। कई अहम बिंदुओं को स्पष्ट किया है। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट ने कहा है कि पूरी मस्जिद का सर्वे होगा।
अजय मिश्र बने रहेंगे कोर्ट कमिश्नर
बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे मामले (Gyanvapi Mosque Row) पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वकील ने जानकारी दी कि अजय मिश्र के साथ दो विशेष सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए है। अजय मिश्र के साथ सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह और अखिलेश सिंह को नियुक्त किया है।
17 मई को सौंपनी होगी सर्वे रिपोर्ट
बात दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे (Gyanvapi Mosque Row) का काम 5 दिन में पूरा करना होगा। कल से ही ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) के सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) का सर्वे 17 मई तक पूरा करना होगा और रिपोर्ट सौंपनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे के निर्देश दिए है। अदालत ने कहा है कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा किया जाए।
सर्वे में बाधा पहुंचाने वाल के खिलाफ होगी कार्रवाई
बात दें कि कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) के सभी जगह का सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सर्वे टीम मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) के तहखाने में भी सर्वे करेगी। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्नर एबसेंट होगा तो भी कार्रवाई होगी।
अदालत ने सर्वे के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर गेट की चाभी नहीं मिलती है तो ताले को तोड़ा जाए और इसके साथ ही सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए है।