Hanuman Chalisa Row : नवनीत राणा और रवि राणा को लगा झटका, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, चलेगा राजद्रोह का मुकदमा

Hanuman Chalisa Row : 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवनीत और रवि राणा।

Update: 2022-04-24 08:10 GMT

Hanuman Chalisa Row: जेल में ही रहेंगी नवनीत राणा, नहीं मिली बेल, जानें अब कब आएगा फैसला?

Hanuman Chalisa Row : पिछले कुछ दिनों ने हनुमान चालीसा ( Hanuman Chalisa ) को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच रविवार को बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ( Bandra Metropolitan magistrate ) की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अमरावती सांसद नवनीत राणा ( Navneet Rana ) और विधायक रवि राणा ( Ravi Rana ) दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट ( bandra Court ) ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत ( Judicial Court )  में भेज दिया है।

अब जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। अदालत ने इस बीच मुंबई पुलिस ( Mumbai Court )  को 27 अप्रैल को जमानत याचिका ( Bail Petition ) पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। 

राणा दंपत्ति पर लगा राजद्रोह का आरोप

संसद नवनीत राणा ( NavNeet Rana ) और रवि राणा ( Ravi Rana ) पर राजद्रोह ( Sedition Case ) की धारा लगी।  बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस रिमांड की अर्जी खारिज की। विधायक रवि राणा को आर्थर रोड जेल भेजा जा सकता है। सांसद नवनीत राणा को भयखाला जेल भेजा जा सकता है।

नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा है कि अगर आवास पर हुई घटना के संबंध में 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया था तो कोई कारण नहीं है कि 500 की पहली प्राथमिकी में वह आरोप नहीं जोड़ा जा सकता था। गिरफ्तारी ज्ञापन भी 353 का आरोप नहीं दिखाता है।

राणा दंपत्ति के वकील रिजवान ने मर्चेंट ने कहा है कि पहली बार लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है। 124ए के अन्तर्गत देशद्रोह का मामला बनता है। 

पुलिस रिमांड की मांग इस आधार पर हुई खारिज 

राणा के वकील ने कहा कि जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाकर आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया तो वह इसे साबित करने में विफल रहे। सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात सरकार के पक्ष को मजबूत करने के लिए एक भी शब्द नहीं दिखा पाए जो राणा दंपत्ति ने कथित तौर पर कहा था। रिमांड अर्जी का सार सिर्फ इतना था कि उन्होंने यहां हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आने की तैयारी की थी।

हनुमान चालीसा राम की स्तुति के अलावा कुछ नहीं

भगवान राम स्तुति के अलावा हनुमान चालीसा ( Hanuman Chalisa ) कुछ नहीं है। जिस स्थान पर हनुमान चालीसा का जाप किया जाना था, वह उन लोगों के घर के बाहर था जो भगवान राम से प्रेम करने का दावा करते हैं। हनुमान चालीसा का जाप करने की इच्छा का प्रश्न राजद्रोह से कतई प्रभावित नहीं होना चाहिए।  

मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ का किया था ऐलान

Hanuman Chalisa Row : बता दें कि सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वो शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उनके इस ऐलान से शिवसैनिक नाराज हो गए और शनिवार को दिनभर राणा दंपत्ति को उनके आवास से बाहर नहीं निकलने दिया। देर शाम मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार लिया। राणा दंपत्ति ने उद्धव सरकार को पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है।


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