Hate speech : मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

Hate speech : सुप्रीम कोर्ट ने हे स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी उपर्फ वसीम रिजवी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।

Update: 2022-05-17 09:15 GMT

 वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पर एक और मुकदमा दर्ज

Hate speech : सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मंगलवार को मुस्लिम से हिंदू बने चर्चित शिया नेता वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ( Jitendra narayan Singh Tyagi ) को बड़ी राहत दी है। उन्हें हेट स्पीच ( Hate Speech ) मामले में शीर्ष अदालत ने तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है। अदालत के इस आदेश से जितेंद्र त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गयाहै।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद ( Haridwar Daram Sansad ) में जितेंद्र त्यागी उपर्फ वसीम रिजवी ( Wasim Rizvi ) ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उन्हें हेट स्पीम मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

वसीम रिजवी पर है नफरत फैलाने का आरोप

हरिद्वार धर्म संसद के दौरान धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में ज्वालापुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर हरिद्वार पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए ( असहमति, दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देना ) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जितेंद्र नारायण त्यागी ( Jitendra narayan Singh Tyagi ) के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे। 

सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सख्त

हेट स्पीच ( Hate Speech ) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वामी यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी (रिज़वी) को लेकर सख्त रुख दिखाया। पुलिस ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने के बाद सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया था। साथ ही दो समुदायों के बीच विद्वेष पैदा करने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में नामजद पांच में से दो आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं। विशेष टीम के एक सदस्य ने कहा कि एसआईटी ने मामले की अपनी चल रही जांच में अब तक पांच नामजद आरोपियों में से दो- जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व में वसीम रिजवी और अन्नपूर्णा मां से ही पूछताछ की है।


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