High Court Order : दिव्यांग पुत्रवधू और पोते को छोड़कर बेटे की 5 शादियां कराने पर केस दर्ज, कोर्ट ने कहा- आरोपी जमानत का हकदार नहीं
High Court Order : हाई कोर्ट (High Court Order) ने कहा कि 80 फीसदी दिव्यांग पुत्रवधू और 90 फीसदी दिव्यांग पोते का साथ छोड़ कर तलाक लिए बिना बेटे की पांच शादियां करवाने वाला गिरफ्तार से बचने का हकदार नहीं है...
High Court Order : पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने बिना तलाक लिए 5 शादियां करवाने के आरोपी ससुर पर केस दर्ज होने के बाद दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हाई कोर्ट (High Court Order) ने कहा कि 80 फीसदी दिव्यांग पुत्रवधू और 90 फीसदी दिव्यांग पोते का साथ छोड़ कर तलाक लिए बिना बेटे की पांच शादियां करवाने वाला गिरफ्तार से बचने का हकदार नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ सुनाम निवासी अजायब सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने फैसले में कहा कि अजायब सिंह की अपने बेटे अमरजीत सिंह की शादियों में सक्रिय भागीदारी रही है, शादी के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर हैं।
आरोपी को नहीं दिया जा सकता गिरफ्तारी से बचने का लाभ
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे में इस गंभीर अपराध और बेटे की इतनी शादियां करवाने के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ जरुरी है, ऐसे में गिरफ्तारी से बचने का लाभ नहीं दिया जा सकता। बलजिंदर सिंह की शिकायत पर सुनाम पुलिस ने अजायब सिंह और उनके बेटे अमरजीत सिंह के खिलाफ 7 मार्च 2022 को धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
बिना तलाक लिए की 5 शादियां
बलजिंदर ने कहा कि उसकी बहन की शादी अमरजीत के साथ वर्ष 2001 में हुई थी। शादी से वर्ष 2003 में एक बेटा और वर्ष 2005 में एक बेटी पैदा हुई। बेटा 90 फीसदी और उसकी बहन 80 फीसदी दिव्यांग है। बता दें कि शिकायत में कहा गया कि बहन और उसके बच्चों को उनके घर छोड़ दिया गया। बिना तलाक लिए एक के बाद एक अमरजीत ने कुल पांच शादियां की। इस तरह न केवल उनसे बल्कि दूसरी महिलाओं से भी धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया।