Hijab Controvercy पर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई शुरू, छात्राओं के वकील बोले डेढ़ महीने में होने हैं एग्जाम, जल्द समाधान जरूरी

Hijab Controvercy पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई चल रही है, छात्राओं के वकील ने अपना पक्ष रखा है....

Update: 2022-02-10 10:39 GMT

(हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 11वें दिन भी सुनवाई)

Hijab Controvercy : पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच स्कूल-कॉलेजों में हिजाब (Hijab Controvercy) पहनने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की बड़ी बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। छात्राओं के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम यह नहीं चाहते कि स्कूलों और कॉलेजों में किसी तरह की अलगाव की भावना रहे। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा में केवल डेढ़ महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में विवाद का हल होना जरूरी है।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान छात्रां के वकील संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) ने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में कोई बात नहीं कही गई है। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट (Karnataka Education Act) में यूनिफॉर्म का कोई प्रावधान नहीं है।

वकील ने यह भी कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है और इसे स्कूल व कॉलेजों की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही फैसला लिए जाने की जरूरत है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न हो क्योंकि मार्च में ही उनके एग्जाम भी होने वाले हैं।

वहीं सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ड्रेस कोड को स्कूल अथवा कॉलेजों में फॉलो किया जाना चाहिए। इससे पहले बुधवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया था। आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जेएम खाजी शामिल थे। 

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि छात्रों को स्कार्फ या हिजाब अथवा भगवा गमछे के साथ एंट्री नहीं दी जा सकती। यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। छात्रों को यूनिफॉर्म कोड के साथ ही स्कूलों में आना होगा।

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