Hijab Controversy in Karnataka : हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई
Hijab Controversy in Karnataka : कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं।
Hijab Controversy in Karnataka : पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद ( Hijab Controversy ) पर आज हाईकोर्ट ( Karnataka High Court ) का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले ( BIg Decision ) में कहा है कि इस मुद्दे पर अब बड़ी बेंच ( Big Bench ) विचार करेगी। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ( AG ) ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं। इन याचिकाओं में सरकार के आदेश पर सवाल उठाया है। जबकि सरकार ने सभी संस्थानों को स्वायत्तता दी है। राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है। ऐसे में प्रथम नजर में यह मामला नहीं बनता है।
Karnataka High Court's single bench of Justice Krishna Dixit refers petitions challenging the ban on hijab in colleges to a larger bench pic.twitter.com/jeTBuO3MET
— ANI (@ANI) February 9, 2022
इससे पहले बुधवार को हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक HC के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया। इससे पहले कर्नाटक सरकार ( Karnataka Government ) की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं। इन याचिकाओं में सरकार के आदेश ( GO ) पर सवाल उठाए हैं। जबकि सरकार ने सभी संस्थानों को इस मामले में फैसला लेने की स्वायत्तता दी है। राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है। इसलिए पहली नजर में यह मसला बनता ही नहीं है।
क्यों मचा है क्या है हिजाब पर सियासी विवाद?
Hijab Controversy in Karnataka : बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी, 2022 को शुरू हुआ था। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने पर जोर देने पर क्लास में जाने से रोक दिया गया। उस समय उडुपी और चिकमंगलूर में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी। इस मसमले पर कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने की अपील की है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है। इस बीच यह विवाद अब देश के दूसरे राज्यों में फैल गया है। खासकर यूपी में चुनाव के बीच सियासी विवादा में तब्दील हो गया है।