गृह मंत्रालय ने अनलाॅक दो के गाइडलाइन जारी किए, जानिए क्या है उसमें नया

भारत सरकार का अनलाॅक-दो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। अनलाॅक-एक 30 जून को समाप्त हो रहा है....

Update: 2020-06-29 17:07 GMT

जनज्वार, नई दिल्ली। भारत सरकार ने अनलाॅक2 का गाइडलाइन सोमवार को जारी कर दिया। अनलाॅक 1 मंगलवार यानी 30 जून तक ही प्रभावी है, ऐसे में सरकार को नई गाइडलाइन जारी करनी थी। अनलाॅक 2 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। अनलाॅक 1 सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी है, अनलाॅक 2 में छूट को एक घंटे बढाकर रात 10 बजे तक किया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलाॅक2 गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पुल, धार्मिक जुटान 31 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति रहेगी जिसे गृह मंत्रालय से इजाजत मिली है। केंद्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया हेतु गाइड लाइन जारी की जाएगी।



भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे।

अनलाॅक2 में भी बाहर निकलने के समय सार्वजनिक स्थलों पर, यात्रा के समय, कार्यस्थल पर मास्क, फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा।

रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।

वहीं, कल प्रधानमंत्री शाम चार बजे राष्ट्र को भी संबोधित करने वाले हैं।



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