शादी नहीं की तो 'वाइफ' और 'लाइफ' दोनों से हाथ धो बैठोगे : शादी का झांसा देकर सेक्सुअल संबंध बनाने वाले आरोपी जवान को SC की चेतावनी

पीड़िता के घरवालों का भी कहना है कि वह आरोपी सेना के जवान मान सिंह से बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी उसे कई फोन कॉल किये, मगर मान सिंह ने किसी का भी फोन नहीं उठाया। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अंतिम रास्ता थाना नजर आया...

Update: 2022-12-23 08:23 GMT

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Supreme court verdict : हमारे समाज में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के तमाम मामले उजागर होते रहते हैं। अब ऐसे मामलों में कोर्ट की निगाह टेढ़ी हो गयी है, ताकि कोई भी शादी का झांसा बनाकर लड़कियों का शारीरिक उत्पीड़न न कर पाये। सेना के जवान पर शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के एक मामले में कोर्ट ने जो सख्त फैसला सुनाया है, उससे शायद ऐसे युवाओं को सबक मिले तो लड़कियों से धोखाधड़ी करते हैं।

शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाने वाले सेना के जवान पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कहा है कि अगर आरोपी ने पीड़िता से शादी नहीं की तो वह 'वाइफ' और 'लाइफ' दोनों से हाथ धो बैठेगा।

जानकारी के मुताबिक जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस व्रिकम नाथ की पीठ ने आरोपी सेना के जवान मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह पीड़ित युवती से शादी नहीं कर पाता है तो किसी भी तरह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

खंडपीठ ने अपनी जांच में पाया कि सेना के जवान पर सेक्सुअल उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला आरोपी जवान से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख जनवरी के आखिरी हफ्ते तय की है। इससे पहले उसने सेना के जवान को शादी करने के लिए समय दिया है। गौरतलब है कि आरोपी सेना के जवान मान सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

युवती की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले याचिकाकर्ता आरोपी सेना के जवान के वकील ने कोर्ट में उसका पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी सेना का जवान है, इसलिए छुट्टी न मिल पाने के कारण वह युवती से शादी नहीं कर पा रहा है। अब वह इसी महीने छुट्टी में घर पहुंचने वाला है। वकील की सेना के जवान के छुट्टी पर घर आने की बात पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि अगली तारीख से पहले दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

पीड़िता की तरफ से इस मामले में जो पक्ष आया है उसके मुताबिक आरोपी सेना के जवान ने उसका फोन कॉल उठाना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसने अपनी शिकायत दर्ज करायी थी। वहीं पीड़िता के घरवालों का भी कहना है कि वह आरोपी सेना के जवान मान सिंह से बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी उसे कई फोन कॉल किये, मगर मान सिंह ने किसी का भी फोन नहीं उठाया। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अंतिम रास्ता थाना नजर आया, और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। 

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