Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम

Income Tax News : एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों की तरफ से मिलने वाले 5,000 या उससे कम के गिफ्ट या वाउचर पर टैक्स नहीं लगता है 5,000 से अधिक के किसी भी गिफ्ट पर आपकी कुल इनकम के अनुसार आप से टैक्स वसूला जाएगा...

Update: 2022-10-04 13:27 GMT

Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम

Income Tax News : दिवाली आने वाली है। दिवाली आने में कुछ ही समय शेष रह गया है। दिवाली पर हम एक दूसरे को तरह-तरह के गिफ्ट देते हैं। ऑफिस में या कंपनियों में कर्मचारियों को बोनस और गिफ्ट दिए जाते हैं। साथ ही हम अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को भी नए-नए उपहार देते हैं। दिवाली के मौके पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस भी देती हैं। अगर आपको भी आपके ऑफिस या कंपनी से बोनस या महंगे गिफ्ट मिलने वाले हैं तो उसके टैक्स से जुड़े नियम जानना आपके लिए काफी जरूरी है।

रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। वहीं दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों की तरफ से मिलने वाले 5,000 या उससे कम के गिफ्ट या वाउचर पर टैक्स नहीं लगता है 5,000 से अधिक के किसी भी गिफ्ट पर आपकी कुल इनकम के अनुसार आप से टैक्स वसूला जाएगा।

5,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट को माना जाएगा वेतन का हिस्सा

अगर आपको कंपनी की ओर से 5,000 रुपये से अधिक का कोई गिफ्ट मिलता है तो यह आपके वेतन का हिस्सा माना जाएगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर कर लगाया जाएगा। कंपनी द्वारा आपके खाते में जमा किए गए किसी भी पैसे को वेतन का एक हिस्सा माना जाएगा और इस तरह कर लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी की ओर से किसी को दिवाली बोनस मिलता है तो उस पर कर लगाया जाएगा। कोई भी नकद उपहार, भले ही वह 5,000 रुपये से कम हो, कर के अधीन होगा, क्योंकि इसे आपके वेतन का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि, वाउचर या कूपन के रूप में मिले रुपये कर के अधीन नहीं होंगे।

माता-पिता या रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार पर नहीं लगेगा टैक्स

अगर आपके खास रिश्ते के लोगों से कोई मौद्रिक उपहार लिया जाता है, यानी रुपये और पैसे में उपहार दिया जाता है, तो उस पर कोई कर नहीं लगता है। यदि यह उपहार पत्नी या पति, भाई, बहन, माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों से लिया जाता है, तो इस पर कोई कर नहीं लगता है। एचयूएफ के मामले में शादी के अवसर पर किसी से उपहार के रूप में प्राप्त धन, विरासत से प्राप्त धन, दाता की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त धन, किसी भी निधि, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान से प्राप्त धन, कंपनी के मर्जर या डीमर्जर से मिलने वाले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता।

गिफ्ट के रूप में प्राप्त जमीन या घर पर भी लगेगा टैक्स

अगर आपको गिफ्ट के रूप में जमीन या घर प्राप्त होता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर गिफ्ट में मिले घर या जमीन की स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य 50,000 रुपए अधिक है, तो उस पर टैक्स लगेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो गिफ्ट पर टैक्सपेयर्स की इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 30 फीसदी भी इनकम टैक्स के दायरे में है तो उसे गिफ्ट पर भी 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।

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