Jahangirpuri Violence News: जहांगीरपुरी मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी शुरू, जाने अब तक क्या-क्या हुआ?

Jahangirpuri Violence News: दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में घमासान शुरू हो चुका है. जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है.

Update: 2022-04-21 05:32 GMT

Jahangirpuri Violence News: जहांगीरपुरी मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी शुरू

Jahangirpuri Violence News: दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में घमासान शुरू हो चुका है. जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच आज पूरे मामले की सुनवाई करेगी. जानकारी के मुताबिक ये सुनवाई सुबह 11.30 बजे के बाद होगी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं.

कोर्ट में कई याचिकाओं पर होगी सुनवाई

शीर्ष अदालत में बुलडोजर एक्शन को लेकर कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. सबसे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं. पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलवा कर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है, जबकि दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है.


वृंदा करात भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची

जमीयत उलमा ए हिंद की याचिकाओं के अलावा जहांगीरपुरी में एनडीएमसी द्वारा विध्वंस नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर की राजनीति को रोकने के निर्देश की मांग की गई है, माकपा नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कहा गया है कि विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक घंटे बाद भी नहीं रुका है. कोर्ट में आज इस मामले को लेकर भी सुनवाई हो सकती है. कोर्ट इस पर एमसीडी का पक्ष जान सकती है.

जूस दुकान का मालिक भी कोर्ट पहुंचा

बुलडोजर कार्रवाई में जिस जूस की दुकान को ध्वस्त किया गया था, अब उसका मालिक भी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है. जूस दुकान के मालिक गणेश गुप्ता का कहना है कि दुकान क्षेत्र आवंटित किया गया था. उन्होंने अदालत से हर्जाना दिलाने की मांग की है. याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

2 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

जहांगीरपुरी और अन्य राज्यों में विध्वंस अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की सुनवाई करेंगे. जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका को आइटम 10 के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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