Jignesh Mevani को तीन महीने जेल की सजा, जानिए किस मामले में पाए गए दोषी

Jignesh Mevani : गुजरात (Gujarat) के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया...

Update: 2022-05-05 11:30 GMT

Jignesh Mevani News: जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका खारिज, इतने दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे गए  (file photo)

Jignesh Mevani : गुजरात (Gujarat) के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आज गुरुवार को वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा होने के आपराधिक मामले में दोषी ठहराया।

जिग्नेश मेवानी समेत 12 लोगों को तीन महीने जेल की सजा

बता दें कि सभी दोषियों को तीन महीने की कैद और एक- एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में जिग्नेश मेवाणी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता रेशमा पटेल भी शामिल है। बात दें कि बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में गुजरात की अदालत ने जिग्नेश मेवाणी समेत 12 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

बिना अनुमति रैली निकालना अपराध

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार की अदालत ने इस संबंध में फैसला देते हुए कहा कि 'रैली करना अपराध नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के रैली करना अपराध है।' साथ ही अदालत ने कहा कि 'अवज्ञा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।'

जिग्नेश मेवाणी ने इस संबंघ में निकाली थी रैली

बात दें कि 12 जुलाई, 2017 को ऊना में कुछ दलितों की सार्वजनिक पिटाई के एक वर्ष को चिन्हित करने के लिए जिग्नेश मेवाणी और उनके सहयोगियों ने मेहसाणा से पड़ोसी बनासकांठा जिले के धनेरा तक एक 'आजादी कूच' का नेतृत्व किया था। दलितों की पिटाई के मामले में राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। 

जमानत पर बाहर है जिग्नेश मेवाणी

बात दें कि फिलहाल जिग्नेश मेवाणी जमानत पर बाहर है। जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ ट्वीट को लेकर असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था, फिर कोकराझार कोर्ट से जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिल गई थी। हालांकि तुरंत बाद असम पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी क दूसरे थाने में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में फिर जिग्नेश मेवाणी को इस केस में भी जमानत मिल गई थी। फिलहाल इस जमानत के खिलाफ असम सरकार ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील दायर की है। इस पर अब 27 मई को सुनवाई होनी है। 


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