Kerala Rape Case : नाबालिग बेटी से बार-बार रेप दुष्कर्म करने वाले पिता को 106 साल की कैद, गर्भवती होने पर सामने आया था मामला

Kerala Rape Case : केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत 106 साल कैद की सजा सुनाई।

Update: 2022-05-11 08:00 GMT

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Kerala Rape Case : केरल के तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म ( Kerala Rape case ) करने के आरोप में पोक्सो कानून ( POCSO LAW ) के तहत 106 साल कैद की सजा सुनाई है। बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मशार करने के इस मामले में आरोपी 2015 से ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार कर रहा था। पीड़िता 2017 में गर्भवती भी हो गई थी। उसके बाद यह मामला सामने आया था। 

दुष्कर्मी बाप को करना होगा 17 लाख रुपए आर्थिक दंड का भुगतान

केरल की विशेष अदालत ने बेटी से बार-बार रेप के आरोपी बाप को कुल 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केरल सरकार की ओर से पेश पेश विशेष लोक अभियोजक अजित थंकय्या ने कहा कि यह घटना 2017 में सामने आई जब लड़की गर्भवती हो गई। शुरुआती दिनों में बेटी ने अपनी मां और पुलिस के पूछने के बावजूद यह खुलासा नहीं किया था कि अपराधी कौन है। 

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय कुमार ने नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार ( Kerala Rape Case ) करने, उसे गर्भवती करने, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार और अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के अलग-अलग अपराधों के लिए 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सजा एक साथ चलेगी और दोषी 25 साल जेल की सजा काटेगा।

आरोपी बाप 2017 में हुआ था गिरफ्तार

Kerala Rape Case : दुष्कर्म के आरोपी का खुलासा उस समय हुआ जब काउंसलिंग के लिए पीड़िता को बाल कल्याण केंद्र (सीडब्ल्यूसी) भेजा गया, तो उसने खुलासा किया कि उसका पिता ही पिछले दो वर्षों से उसका बलात्कार कर रहा था। मामला सामने आने के बाद बेटी से बार बार बलात्कार करने के आरोपी पिता को 2017 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  

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