lakhimpur kheri violence : मोदी के मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी खानी होगी जेल की रोटी, किसानों को रौंदने का है आरोप

lakhimpur kheri violence : प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी जेल की ही रोटी खानी होगी। बता दें कि आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की जमानत शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

Update: 2021-12-10 11:33 GMT

(लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है)

lakhimpur kheri violence : लखीमपुर खीरी हिंसा में चार किसानों को एसयूवी से कुचल दिए जाने के आरोप में नौ अक्‍टूबर को गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही अपने रात-दिन काटने होंगे। कोर्ट ने आशीष की जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तारीख छह जनवरी को तय की है।

आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत

प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी जेल की ही रोटी खानी होगी। बता दें कि आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की जमानत शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आशीष मिश्र को जमानत देने से इंकार कर दिया।

लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर खूब राजनीति भी हुई थी। आज भी इस मामले को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. लखीमपुर खीरी हिंसा के सारे आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इसी बीच आशीष मिश्र की जमानत लगातार खारिज हो रही है।

3 अक्‍टूबर को हुई थी हिंसा

बता दें कि बीते 3 अक्‍टूबर को एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार, ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ता की जान गई। लखीमपुर हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोग मारे गए थे। किसानों को कुचलने वाली एसयूवी के काफिले में कुल तीन कारें थीं। पता चला कि इनमें से एक कार गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की थी। इसके पहले 29 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एस.पवार ने राज्य सरकार को 10 दिन में काउंटर ऐफीडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आशीष की जमानत इसके पहले सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में भी आशीष को राहत नहीं मिली। आशीष की जमानत याचिका पर न्‍यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने सुनवाई की।

आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री आशीष सहित कुल 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ हत्‍या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने मंत्री के बेटे सहित 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तबसे आशीष सहित सभी 13 आरोपी जेल में हैं।  

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