उत्तराखंड में शराब की दुकानें नहीं बार खुलेंगे 24 घण्टे, भारी विरोध के बाद जारी हुआ नया आदेश

नए साल के मौके पर राज्य में आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने और चाय की दुकानों को 24 घण्टे खुले रखने की इजाजत दी थी। बाद में इस इजाजत का विस्तार करते हुए इसमें शराब व्यवसाय को भी शामिल कर लिया गया था....

Update: 2022-12-31 10:35 GMT

उत्तराखंड में शराब की दुकानें नहीं बार खुलेंगे 24 घण्टे, भारी विरोध के बाद जारी हुआ नया आदेश

देहरादून। नए साल के मौके पर उत्तराखंड में शराब की दुकानें 24 घंटे तक खोले जाने के आदेश पर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए आबकारी विभाग ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य में सभी शराब की दुकानें नहीं, बल्कि केवल बार ही 24 घण्टे खुले रहेंगे। इससे पहले के आदेश में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सभी शराब की दुकानें 24 घण्टे खुले रखने का संदेश जाने के बाद उपजे विवाद के बाद यह नया आदेश जारी किया गया है।

गौरतलब है कि नए साल के मौके पर राज्य में आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने और चाय की दुकानों को 24 घण्टे खुले रखने की इजाजत दी थी। बाद में इस इजाजत का विस्तार करते हुए इसमें शराब व्यवसाय को भी शामिल कर लिया गया था।

शराब की बाबत जो आदेश था उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट और बेतरतीब थी कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा किसी की समझ से बाहर की बात थी, जिस वजह से "उत्तराखंड राज्य में नव वर्ष 2023 के दृष्टिगत समस्त एफएल-6 सी / 7 / 7 सी अनुज्ञापनों को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित (पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।" के आदेश को सभी शराब की दुकानें 24 घण्टे खुली रहना मान लिया गया था।

इस आदेश के सार्वजनिक होते ही तमाम लोग सरकार के इस कदम को प्रदेश को नशे में डुबोने और राज्य में थाईलैंडी संस्कृति को लागू करने जैसा बताते हुए इसके विरोध में आ गए थे। ऐसे आदेश जारी होने के बाद उत्तराखंड के मीडिया में जब 30 दिसंबर से दो जनवरी तक प्रदेश भर में शराब की दुकानें खुली रहने की खबरें प्रमुखता से चलने लगी तो अब शासन ने दोबारा आदेश कर स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में शराब की दुकानों के लिए समय नहीं बढ़ाया गया है। यह आदेश सिर्फ बार को लेकर किए गए हैं। 30 दिसंबर से लेकर दो फरवरी तक उत्तराखंड में शराब की दुकानें अपने पूर्ववर्ती समय पर ही बंद रहेंगी। वहीं इस अवधि में बार 24 घंटे तक खुले रहेंगे।

नए आदेश के तहत सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित (पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी/विदेशी/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

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