Betul News: पत्नी के इलाज के लिए लिया था 2 लाख का कर्ज, सूदखोर ने वसूला 41.56 लाख, फिर भी अदा नहीं हुआ कर्ज

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सूदखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले में एक शख्स ने सूदखोर से 2 लाख रुपये का कर्ज लिया, बदले में उससे सूदखोर ने सिर्फ ब्याज के नाम पर 41 लाख से ज्यादा की रकम वसूल ली।

Update: 2022-05-07 02:25 GMT

Betul News: पत्नी के इलाज के लिए लिया था 2 लाख का कर्ज, सूदखोर ने वसूला 41.56 लाख, फिर भी अदा नहीं हुआ कर्ज

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सूदखोरी का खौफनाक मामला सामने आया है। बैतूल जिले में एक शख्स ने सूदखोर से 2 लाख रुपये का कर्ज लिया, बदले में सूदखोर ने सिर्फ ब्याज के नाम पर 41 लाख से ज्यादा की रकम वसूल ली।

जानकारी के मुताबिक, बैतूल जिले की मुलताई पुलिस ने एक सूदखोर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पल्लवी गौर ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के निर्देश पर जिले में ब्याज की राशि वसूल करने वालों के खिलाफ चलाए गए।

अभियान के तहत मुन्नालाल रगड़े (64) निवासी मुलताई ने एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि सूदखोर उमेश चंडालिया निवासी मुलताई से पत्नी के उपचार के लिए दो लाख रुपए वर्ष 2002 में ब्याज से उधार लिए थे।

सूदखोर ने उससे ब्याज के तौर पर नगद एवं बैंक के माध्यम से वर्ष 2002 से 2020 तक करीबन 41 लाख 56 हजार रुपए वसूले थे। प्राप्त शिकायत की जांच में सूदखोर के ब्याज से रुपए वसूल करना पाया गया। इस पर आरोपी उमेश चंडालिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

दरअसल, बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले मुलताई में एक व्यक्ति ने पत्नी का उपचार कराने के लिए सूदखोर से 20 साल पहले 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। अब तक पीड़ित 41 लाख रुपए से अधिक राशि सूदखोर को दे चुका है, बावजूद इसके उसका कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार तंग आकर पीड़ित थाने पहुंचा जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

बैतूल डीएसपी पल्लवी गौर ने बताया कि मुन्नालाल रगड़े निवासी राजीव गांधी वार्ड मुलताई (64 साल) रिटायर्ड नगर पालिका कर्मचारी है। उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए वर्ष 2002 में राजा चंडालिया निवासी गांधी वार्ड मुलताई से 2 लाख उधार लिए थे। इसके बाद मुन्नालाल ने राजा को नगद 7 लाख रुपए दिए। वहीं अपने वेतन से चेक के माध्यम से वर्ष 2007 से 2019 तक प्रतिमाह 24000 रुपए दिए। इस तरह कुल 34 लाख 56 हजार रुपए दे चुके हैं। राजा ने मुन्नालाल से ब्लेंक चेकों पर भी हस्ताक्षर करा लिए।

पुलिस के मुताबिक राजा ने 2 लाख के एवज में मन्नालाल से सन 2002 से 2020 तक नगद और चेक के माध्यम से 41 लाख 56 हजार रुपए वसूल लिए और अवैध रूप से मनमाफिक ब्याज से राशि की वसूली की। प्राप्त डॉक्यूमेंट्स से इस बात की पुष्टि भी हुई है। दस्तावेज जांचने के बाद पुलिस ने मुन्ना लाल की शिकायत पर आरोपी राजा चंडालिया के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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