Mumbai Police के डर से भागे-भागे फिर रहे हैं IPS परमबीर सिंह, घर पर चस्पा हुआ 'फरारी' कर नोटिस
मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट द्वारा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को फरार घोषित करने के बाद आज पुलिस ने उनके घर के बाहर भी आदेश चिपका दिया है। उन्हें 30 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है।
नई दिल्ली। कुछ समय पहले तक मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ( Parambir singh ) को अब उसी खाकी वर्दी से डर लगने लगा है। गिरफ्तारी के डर से इन दिनों वो भागे-भागे फिर रहे हैं। हालांक, उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद वो जांच में सहयोग करने से डर रहे हैं। इस बीच मुंबई ( Mumbai Police ) पुलिस ने उनके घर पर फरार ( farar ) घोषित होने का नोटिस चस्पा कर दिया हैं। साथ ही 30 दिनों के अंदर पेश होने को कहा है।
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की अर्जी पर विगत बुधवार को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट (एसप्लानेड) ने उन्हें फरार घोषित (Absconding) कर दिया था। आज जुहू (Juhu) स्थित उनके फ्लैट के बाहर कोर्ट की ओर से जारी फरारी का आदेश भी चस्पा कर दिया है। ऐसे में अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इससे पहले गोरेगांव की एक वसूली के मामले में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई बार समन भेजा था। वे पूछताछ और जांच के लिए हाजिर नहीं हुए। परमबीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया गया है। मुंबई और ठाणे में परमबीर सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं।
गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए जांच जारी रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि ( परमबीर सिंह ) देश में ही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो छिप रहे हैं। वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर 48 घंटे के भीतर किसी भी CBI अधिकारी या कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। परमबीर के वकील पुनीत बाली ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह से उनकी बात हुई है। हालांकि, वकील की दलील पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ऐसा कर रहे हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हैं। इन सभी मामलों में फिलहाल कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
देशमुख ने दिया था हर माह 10 करोड़ उगाही का आदेश
बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने कहा था कि देशमुख ने उनसे मुंबई के रेस्तरां और दुकानों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही किए जाने का आदेश दिया था।