मुजफ्फरनगर दंगे 2013 : भाजपा विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप तय

सरकारी वकील नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े केस में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में विधायक विक्रम सैनी आरोपी हैं....

Update: 2021-08-15 12:29 GMT

(मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा विधायक के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में आरोप तय किए हैं।)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2013 के दंगों के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। विक्रम सैनी पर आरोप है कि उन्होंने दंगों के दौरान कथित तौर पर लोगों को भड़काया। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से विधायक हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील नरेंद्र शर्मा ने बताया कि "मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े केस में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में विधायक विक्रम सैनी आरोपी हैं। शुक्रवार (13 अगस्त) को विधायक सैनी एक स्थानीय अदालत में पेश हुए जहां उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।" मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है।

शर्मा ने बताया, 'कवाल के पूर्व प्रधान सैनी के खिलाफ अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को कथित तौर पर भड़काने के लिए मामला दर्ज किया गया था।' उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 के दिन कवाल गांव में दो युवकों की हत्या को लेकर कार्रवाई के लिए नगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में सात सितंबर 2013 को जाट समुदाय के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी।

इससे पहले हुई एक मुस्लिम युवक शानवाज कुरैशी की हत्या के बाद मुस्लिम भीड़ ने सचिन और गौरव नाम के युवकों की हत्या कर दी थी।

मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में हुई महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद हिंसा भड़क गई थी और मुजफ्फरनगर के नजदीकी जिलों में फैल गई। इस दौरान 65 लोगों की मौत हुई जबकि करीब चालीस हजार लोगों को पलायन करना पड़ा था।

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