Nirav Modi: भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन हाई कोर्ट से झटका, अब लौटना ही होगा भारत

Nirav Modi: भारत से ब्रिटेन भागा नीरव मोदी (Nirav Modi) अब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकेगा। भगोड़े नीरव मोदी के पास भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका था, जो उसने गंवा दिया।

Update: 2022-12-15 14:56 GMT

Nirav Modi: भारत से ब्रिटेन भागा नीरव मोदी (Nirav Modi) अब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकेगा। भगोड़े नीरव मोदी के पास भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका था, जो उसने गंवा दिया। भगोड़े नीरव मोदी के पास अब ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही भारत ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में हीरा कारोबारी भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति देने का अनुरोध वाली याचिका का जवाब दिया था। इसके बाद गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण के लिए लंदन हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था।

भारत सरकार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रही ब्रिटेन की हाई कोर्ट में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने नीरव मोदी की अपील के खिलाफ में अपना जवाब दाखिल किया था। बता दें कि नीरव मोदी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर भारत छोड़कर भाग गया था और अभी वह लंदन की जेल में बंद है। नीरव मोदी को भारत में भगोड़ा घोषित किया गया है।

नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण को लेकर लंदन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने इस अर्जी को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में नीरव मोदी अब सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकेगा। इसके चलते उसे भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। भगोड़े नीरव मोदी ने अपनी अपील में खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी। इससे पहले नीरव मोदी ने लंदन हाई कोर्ट में जिन बातों की जिक्र किया था, उसे कोर्ट ने गैरजरूरी माना था। पेश की गई अपील को खारिज करते हुए नीरव मोदी को कोर्ट ने भारत भेजने का फैसला किया था।

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