Nupur Sharma : SC से फटकार के बाद नुपुर शर्मा पर कस सकता है शिंकजा, दोबारा नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस
Nupur Sharma : दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेत्री Nupur Sharma को 18 जून को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर नोटिस जारी किया था और उसी दिन उनसे पूछताछ की गई थी।
Nupur sharma : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फटकार लगने के बाद दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया है कि इस मामले में नूपुर शर्मा से पूछताछ कर रही है और वो पुलिस के साथ सहयोग भी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेत्री को 18 जून को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर नोटिस जारी किया गया था और उसी दिन उनसे पूछताछ की गई थी।
दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने ताजा बयान में कहा है कि जरूरत पड़ने पर उनसे आगे भी पूछताछ संभव है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने (Nupur Sharma) को फ्रेश नोटिस जारी करने के भी संकेत दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि आईपीसी की धारा 41ए के तहत शर्मा को 18 जून को नोटिस जारी किया गया था। नियमों के मुताबिक उनका बयान दर्ज किया गया था। नुपुर शर्मा जांच में शामिल हुईं और उसी दिन उनका बयान दर्ज किया गया था।
बता दें कि एक टीवी डिबेट में बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई शर्मा की टिप्पणी के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे। कई खाड़ी देशों ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया था। इसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा ( Nupur Sharma ) को पार्टी से निलंबित कर दिया। टिप्पणी को लेकर शर्मा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।
पुलिस की कार्यशैली पर SC ने की थी तल्ख टिप्पणी
1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने नुपुर शर्मा ( Nupur Sharma ) की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि नूपुर शर्मा शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।