Nupur Sharma News : नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सभी केस एक जगह ट्रांसफर करने के मामले भी अदालत दिखी नरम
Nupur Sharma News : सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ और नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम ना उठाया जाए, साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भविष्य में दर्ज की जाने वाली एफआईआर के संबंध में भी दिया है...
Nupur Sharma News : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ और नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम ना उठाया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भविष्य में दर्ज की जाने वाली एफआईआर के संबंध में भी दिया है।
नूपुर शर्मा को पाकिस्तान से जान का खतरा
इससे पहले कोर्ट ने के सामने नूपुर शर्मा के वकील ने पाकिस्तान से जान के खतरे की बात कहते हुए कोर्ट से संरक्षण मांगा था। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पिछले आदेश के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। याचिकाकर्ता की जान को गंभीर खतरा है। पाकिस्तान से एक शख्स के आने की खबर है। पटना में उस शख्स को हिरासत में लिया गया है।
सभी प्राथमिक क्यों को एक साथ जोड़ने का आग्रह
नूपुर शर्मा ने अपनी वापस ली गई याचिका को फिर से शुरू करने, गिरफ्तारी से सुरक्षा और अपनी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकी यों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया। पैगंबर टिप्पणी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया है।
नूपुर शर्मा ने जताई गिरफ्तारी की आशंका
कोर्ट ने अपने आदेश में नूपुर शर्मा की जान के खतरे का जिक्र किया है। कोलकाता पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है जिस कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है। सुनवाई के दौरान मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता की जान के खतरे से संबंधित दो मामलों का जिक्र किया था। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि 1 जुलाई के बाद ये मामले सामने आए। सिंह ने जवाब दिया कि जान को खतरा लगातार बना हुआ है। एफआईआर रद्द कराने के लिए हर जगह जाने में याचिकाकर्ता ने जान को बड़ा खतरा बताया। इस पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हम करेक्ट कर रहे हैं, हमारा यह इरादा नहीं था कि आपको हर जगह जाना पड़े।
दिल्ली ट्रांसफर हो सकते हैं नूपुर शर्मा के सभी केस
वकील ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं। यह खतरा वास्तविक है। अनुच्छेद 21 के तहत मेरे अधिकार, आप अनुच्छेद 21 के रक्षक हैं। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि क्या आप अपनी पसंद के एक स्थान पर ही जाने के इच्छुक हैं। सिंह ने कहा कि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई। जहां भी पहली एफआईआर दर्ज की जाती है, वहीं पर सभी केस की सुनवाई हो सकती है। जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहेंगे। वकील ने हां में जवाब दिया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर हो सकते हैं। नूपुर शर्मा की याचिका पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।