Assam News: पद्म पुरस्कार विजेता अपनी बेटी से साल भर करता रहा रेप, ऐसे हुआ इस गंदे मामले का खुलासा

Assam News: असम में एक नाबालिग ने अपने ही गोद लिए हुए पिता पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी एक पद्म पुरस्कार विजेता है जिसने कुछ महिने पहले ही नाबालिग को गोद लिया था और वे उसके पास ही रहती थी।

Update: 2022-01-05 16:38 GMT

मां को बंधक बना कर बेटी से किया गैंगरेप

Assam News: असम में एक नाबालिग ने अपने ही गोद लिए हुए पिता पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी एक पद्म पुरस्कार विजेता है जिसने कुछ महिने पहले ही नाबालिग को गोद लिया था और वे उसके पास ही रहती थी। पीड़िता के मुताबिक, उसके पिता ने उसका एक साल तक यौन उत्‍पीड़न किया है। शिकायत के बाद असम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अगले ही दिन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (पोक्‍सो) के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि इस एफआईआर के बाद आरोपी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे 28 दिसंबर तक अंतरिम जमानत भी मिल गई है। मामले में पुलिस अपने आगे की कार्रवाई में जुट गई है।


कोर्ट ने क्या कहा

इस पर बोलते हुए पुलिस ने कहा, 'हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले की जांच जारी है।' इस मामले को देखने वाली जस्टिस अरुण देव चौधरी ने इस घटना को गलत बताया और कहा कि यह कथित अपराध बहुत ही गमभीर है। इस पर आगे बोलते हुए जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि इस घटना से पीड़िता का मान सम्मान पर गहरा चोट पड़ा है। यही कारण है कि इस मामले में देरी नहीं करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

पीड़िता फिलहाल बाल गृह में है

इस घटना के बाद पीड़िता को बाल गृह में भर्ती करा दिया गया है जो खास पुलिस वालों की निगरानी में है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपने बयान में किसी खास बात का जिक्र नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने न्याय को देखते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करने की बात कहा और इसमें याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर पुलिस के सामने पेश होने को बोला गया है। 

पोक्सो एक्ट-2012

बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट-2012 बनाया था। इसे साल 2012 में पेश किया गया था। इसके तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

बता दें कि देश में लड़िकयों के साथ होने वाली दरिंदगी पर नकेल कसने के लिए 'पोक्सो एक्ट-2012' में बदलाव किया गया है। अब इसके जरिए 12 साल तक की बच्ची से रेप करने वाले दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है।

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