Pegasus case in Supreme Court: पेगासस जासूसी कांड में SC की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, 5 फोन में मिला मालवेयर, केंद्र ने जांच में नहीं किया सहयोग
Pegasus case in Supreme Court: भारतीय राजनीति के बड़े मुद्दे 'पेगासस स्पाईवेयर' (Pegasus Spyware) की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर नियुक्त तकनीकी और पर्यवेक्षी समितियों ने कहा कि केंद्र ने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया।
Pegasus case in Supreme Court: भारतीय राजनीति के बड़े मुद्दे 'पेगासस स्पाईवेयर' (Pegasus Spyware) की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर नियुक्त तकनीकी और पर्यवेक्षी समितियों ने कहा कि केंद्र ने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। समिति ने जिन 29 फोनों की जांच की थी उनमें से पांच में एक तरह का 'मैलवेयर' पाया गया। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जासूसी की गई थी।
The crucial point to note is that a high techinal committee, supervised by a judge of the SC, has not found any Pegasus virus in any of the 29 mobiles submitted for the examination. Will Rahul Gandhi apologize now for accusing us of treason?: BJP leader Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/dDIjspH11A
— ANI (@ANI) August 25, 2022
पेगासस मामले (Pegasus Cases) में समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने गुरुवार को कहा कि पैनल ने नागरिकों की गोपनीयता पर तीन भागों और एक भाग में अपनी "लंबी" रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और एक हिस्से में नागरिकों के निजता के अधिकारों और देश की साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन का सुझाव दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वह पर्यवेक्षण न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आरवी रवींद्रन की सामान्य प्रकृति की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। पीठ ने कहा कि वह अन्य रिपोर्ट का संशोधित हिस्सा देने की पक्षकारों की अपील पर विचार करेगी। पीठ ने पिछले साल 27 अक्टूबर को सरकारी एजेंसियों द्वारा राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की लक्षित निगरानी के लिए इजरायली स्पाइवेयर (Israeli Spyware) के इस्तेमाल के आरोपों की जांच का आदेश दिया था।