Pilibhit News : मिस ब्रांडेड निकला पीलीभीत में उत्पादित शारदे भोग आटा, अदालत ने ठोका दो लाख का जुर्माना

Pilibhit News : पीलीभीत में उत्पादित शारदे भोग आटा पर अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है....

Update: 2021-12-08 13:15 GMT

(मै0 शारदे एग्रो फूड्स, ग्राम रूपपुर कृपा बीसलपुर रोड, पीलीभीत)

पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट

Pilibhit News : देश के विभिन्न राज्यों में ब्रांडेड बताकर पीलीभीत (Pilibhit) में उत्पादित सीलबंद आटा बैग (शारदे भोग ब्रांड) बिक्री कर रहे निर्माता पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दरअसल खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के छापे में पकड़े गए आटे के बैग खाद्य विश्लेषक लखनऊ (Lucknow) की जांच में मिस ब्रांडेड (Misbranded) निकले। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आटा निर्माताओं को दंडित किया है।

जांच रिपोर्ट में विश्लेषक ने क्या कहा

नमूना विश्लेषण के उपरान्त खाद्य विश्लेषक लखनऊ ने अपनी जाॅच रिपोर्ट संख्या TC-518319000012987P दिनांक 20.03.2020 में कहा कि "Opinion– Manufacture has not declared Batch No & Packing date. Which are violation of regulation No. 2.2.2(6,8,9) of FSS(Packaging and labelling) regulation 2011. Hence the sample is Misbranded.

यह है पूरा मामला

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत ने मै0 शारदे एग्रो फूड्स, ग्राम रूपपुर कृपा बीसलपुर रोड, पीलीभीत का निरीक्षण किया। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य पंजीकरण संख्या 1278011000153 पस्तुत किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर 500 सीलबंद बैग आटा (शारदे भोग ब्राण्ड) खाद्य पदार्थ वास्ते मानव उपभोग एवं सार्वजनिक बिक्री हेतु भण्डारित पाये गये।

भण्डारित आटा (शारदे भोग ब्राण्ड) के पैकेटों में सन्देह होने पर विक्रेता द्वारा मांगी गयी कीमत 21 रूपये नगद भुगतान करके एक किग्रा0 आटा (शारदे भोग ब्राण्ड) वास्ते नमूना जाॅच हेतु खाद्य विश्लेषक लखनऊ को भेजने हेतु खरीदा गया। खरीदे गये आटा (शारदे भोग ब्राण्ड) को चार बराबर-बराबर भागों में बाॅटकर प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर अभिहीत अधिकारी द्वारा प्रदत्त कोड स्लिपर सं0 PBT/2020/49 को नियमानुसार चिपकाकर कार्यवाही की गयी।

मौके पर ही फार्म- 5 (क) कीमत रसीद, लेबिल फार्म तथा निरीक्षण पत्र तैयार किये गये। नियमानुसार सील, मोहर बन्द कर नमूने के प्रत्येक भाग पर विक्रेताके हस्ताक्षर कराये गये। मौके पर जनता के लोगों को गवाही के लिये बुलाया गया, लेकिन सभी ने गवाही देने से मना कर दिया। लिये गये नमूने के एक भाग को फार्म-6 की एक प्रति के साथ खाद्य विश्लेषक लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पीलीभीत राममिलन राणा की आख्या व अभिहीत अधिकारी, पीलीभीत के सहमति पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26/52 के अन्तर्गत प्रतिपक्षी विक्रेता सचिन अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल, नि0 26बी , बल्लभनगर कालोनी थाना सुनगढी जिला पीलीभीत व मालिक संजय अग्रवाल पुत्र राम प्रकाश अग्रवाल निवासी 26बी, बल्लभनगर कालोनी थाना सुनगढी जिला पीलीभीत के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद योजित किया गया।

अपर जिलाधिकारी न्यायालय का निर्णय

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह ने गुण दोष के आधार पर मुकदमा निस्तारित करते हुए अपने निर्णय में कहा कि विवेचना के आधार पर प्रतिपक्षी विक्रेता सचिन अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल, निवासी 26बी, बल्लभनगर कालोनी थाना सुनगढी जिला पीलीभीत व फ्लोर मिल मालिक संजय अग्रवाल पुत्र राम प्रकाश अग्रवाल निवासी 26बी, बल्लभनगर कालोनी थाना सुनगढी जिला पीलीभीत पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन किये जाने के कारण दो लाख मात्र अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। आरोपित धनराशि प्रतिपक्षी से शीघ्र जमा करायी जाये। आरोपित धनराशि जमा न किये जाने के पर भू-राजस्व की भांति वसूली करायी जाये।

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