PM Security Breach : SC ने रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा की अगुवाई में बनाई कमेटी, कहा - 'हम एक तरफा जांच के भरोसे इसे नहीं छोड़ सकते'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक जैसे मामलों को किसी एक तरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक ( PM Security Breach ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि बुधवार को एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने रिटायर जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा ( Retired Judge Indu Malhotra ) की अगुवाई में यह कमेटी बनाई है। इस कमेटी में DG NIA, DGP चंडीगढ़, IG सुरक्षा ( पंजाब ), पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कमेटी की घोषणा के साथ कहा है कि इन सवालों को किसी एक तरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है। सुरक्षा में चूक गंभीर मसला है और इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। यह तो पता लगे कि कौन जिम्मेदार है। इस तरह की चूक रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय क्या होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदू मल्होत्रा कमेटी को रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करने को कहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सभी सील रिकॉर्ड कमेटी अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था।
बता दें कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा ( PM Modi Security Breach ) में चूक 5 जनवरी को हुई थी। जब PM मोदी पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करने फिरोजपुर जा रहे थे। पीएम के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में रोक लिया था। 20 मिनट तक जाम न खुलने के बाद पीएम बठिंडा वापस लौट आए। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीर चूक बताया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे सुरक्षा में चूक मानने से इनकार कर दिया था।