Tajinder Bagga News :भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट का झटका, बग्गा की गिरफ्तारी पर लगी रोक
Tajinder Bagga News : भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Tajinder Bagga News : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ( Punjab and High Court News ) ने मुगलवार को भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा ( Tajinder Pal Singh Bagga ) की याचिका पर सुनवाई के बाद पांच जुलाई 2022 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने व अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर देशद्रोह ( Sedition Case ) के आरोप में दर्ज मामले में तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बग्गा के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज हुई थी। फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा का अरेस्ट वारंट जारी किया था।
मजिस्ट्रेट ने जारी किया था गिरफ्तारी
बता दें कि पंजाब की मोहाली कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने और कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बग्गा के खिलाफ धारा 153 A, 505, 505 (2) और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में सेशंस कोर्ट ने वारंट जारी किया था। ऐसे में बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटक रही थी लेकिन एक सप्ताह पहले को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट राहत दी। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
6 मई को गिरफ्तार हुए थे बग्गा
Tajinder Bagga News : इससे पहले तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल पर की गई टिप्पणी को लेकर 6 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को हरियाणा से लेकर दिल्ली पहुंची। इसके बाद बग्गा का मेडिकल कराया गया था। भाजपा नेता बग्गा को देर रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट के गुरुग्राम स्थित घर पर पेश किया गया था।