Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव के दौरान नहीं कर पाएंगे वोटिंग, कोर्ट से नहीं मिली इजाजत

Rajya Sabha Election 2022 : अदालत ने इस मामले में दोनों नेताओं की ओर से दी गयी जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है...

Update: 2022-06-09 12:50 GMT

Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव के दौरान नहीं कर पाएंगे वोटिंग, कोर्ट से नहीं मिली इजाजत

Rajya Sabha Election 2022 : महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को कोर्ट से झटका लगा है। खबरों के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने दोनों नेताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 जून को राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election 2022) में मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत देने की गुहार लगायी थी।

अदालत ने इस मामले में दोनों नेताओं की ओर से दी गयी जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून (Rajya Sabha Election 2022) के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है।

एनसीपी के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक (Rajya Sabha Election 2022) धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिये थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं।

ईडी ने जताया था विरोध

ईडी ने कहा था कि जमानत आवेदन खारिज कर दिये जाने के लायक है। देशमुख को ईडी ने नवंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। उनके आवेदन में कहा गया है, ''मौजूदा विधायक होने के नाते आवेदक (देशमुख) राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (Rajya Sabha Election 2022) का सदस्य हैं। आवेदक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और अपना वोट डालने को इच्छुक है।''

ईडी ने विशेष अदालत से कहा था कि देशमुख उनके विरूद्ध दर्ज धनशोधन मामले में मुख्य आरोपी हैं और नवंबर में गिरफ्तार किये जाने के बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उसने कहा, '' इसके अलावा, यह दीगर है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों को मतदान करने का अधिकार (Rajya Sabha Election 2022) नहीं होता है।''

ईडी (ED) ने इसी आधार पर मलिक (Nawab Malik) की जमानत अर्जी (Rajya Sabha Election 2022) का भी विरोध किया. ईडी के अनुसार देशमुख ने राज्य के गृहमंत्री के तौर पर अपने पद का दुरूपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के मार्फत शहर में विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रूपये वसूले. मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाउद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और उसके सहयोगियों से जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

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