Ranchi News: मॉर्निंग वॉक पर निकले जज की हत्या के मामले में यह हुए दोषसिद्ध, 6 अगस्त को होगा सजा का ऐलान
Ranchi News, Ranchi Samachar: ठीक एक साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को हत्या और सबूत छिपाने के मामले में दोषी करार दिया है। इन दोषसिद्ध आरोपियों की सजा का ऐलान छः अगस्त को किया जाएगा।
Ranchi News, Ranchi Samachar: ठीक एक साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को हत्या और सबूत छिपाने के मामले में दोषी करार दिया है। इन दोषसिद्ध आरोपियों की सजा का ऐलान छः अगस्त को किया जाएगा। झारखंड के धनबाद की चर्चित इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में उसका ऐसा प्लान बनाया था कि हत्या महज एक दुर्घटना का मामला लगे। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस केस की लगातार मॉनिटरिंग और जांच में जुटी सीबीआई टीम बदलने के बाद के बाद हुई सघन जांच के दायरे में आए आरोपियों की सारी चालबाजी धरी रह गई।
मॉर्निंग वॉक के वक्त हुई जज की हत्या
घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा कि पिछले साल 28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वह सड़क किनारे वॉक कर ही रहे थे कि तभी एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। पहली नजर में हादसा समझे जाने वाले इस मामले में एडीजे की मौके पर मौत हो गई थी। यह पूरी घटनास्थल के पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।
सीसीटीवी फुटेज ने खोल दी थी पूरी पोल
घटना के फुटेज में दिखाई दिया था कि सड़क पर सीधे चल रहे ऑटो ने अचानक ही किनारे पर जाकर एडीजे को जानबूझकर टक्कर मारी थी। जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। साथ ही इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग झारखंड हाईकोर्ट ने करनी शुरू कर दी। जांच की सुस्त पड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को कई बार फटकार भी लगाई जिसके बाद में सीबीआई की टीम को भी बदलना पड़ा था। हाईकोर्ट के कई बार नाराजगी जताने के बाद सीबीआई की नई टीम ने हत्याकांड की जांच में कुछ नए पहलुओं को जोड़ते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर जज क्वार्टर तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। गांधीनगर, मुंबई और दिल्ली से चार अलग-अलग फोरेंसिक टीमों को भी इस जांच में शामिल किया गया। जांच के दौरान जुटाए गए सारे सबूत से स्पष्ट हो गया कि जज उत्तम आनंद की हत्या इस प्रकार की गई थी कि उनकी मौत को दुर्घटना की तरह पेश किया जा सके।
इस मामले की जांच के बाद सीबीआई ने मामले के दोनो आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के खिलाफ साजिश रचकर हत्या करने और फिर सबूतों को छिपाने के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जहां अदालत ने गुरुवार को दोनो आरोपियों को हत्या और सबूत छिपाने के मामले का दोषी पाते हुए उन्हें दोषसिद्ध करार दिया। मामले में अदालत दोनों को आने वाली 6 अगस्त को सजा का ऐलान करेगी।